चरित्र शंका एवं अवैध संबंध को लेकर आरोपी द्वारा की गई हत्या, आरोपी गिरफ्तार

चरित्र शंका एवं अवैध संबंध को लेकर आरोपी द्वारा की गई हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़)

हत्या के आरोपी को घटना के चंद घंटों में ही किया गया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाईल किया गया जप्त । आरोपी द्वारा लगातार पुलिस को कर रहा था गुमराह ।

— आरोपी द्वारा मृतिका को चरित्र शंका को लेकर करता था अक्सर लडाई झगडा

आरोपी का नाम पता :-

अजय कुमार गुप्ता पिता स्वं घनश्याम गुप्ता उम्र 42 साल निवास बिलासा कोनी रोड बिलासाताल के पास बाम्बे आवास डी / 01 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छग स्थाई पता ग्राम भनेसर नयापारा थाना कोतवाली जिला महासमुद छग

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.11.2022 को शव की सूचना मिलने पर मौका गीताजली सिटी फेस-2 घटना स्थल पहुंचकर तस्दीक पर गीतांजली सिटी के पीछे एक महिला की शव मिला मौके पर उपस्थित सूचक विशाल केंवट पिता स्व. शनिच केंवट उम्र 20 वर्ष साकिन जबडापारा गली नंबर 2 का रिपोर्ट पर मौके पर बिना नंबरी देहाती मर्ग कायम कर थाना सरकंडा असल नंबरी मर्ग क्रमांक 141 / 2022 धारा 174 जा०फौ० दर्ज कराने बाद मृतिका श्रीमति मुन्नी बाई कॅवट का शव पंचनामा बाद शव का पीएम कराया गया। मृतिका की मृत्यू पर संदेह होने से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा मृतिका की मौत के बारे में CAUSE OF DEATH IS ASPHYXIA AS A RESULT OF STRANGULATION एवं मृत्यु की प्रकृति Homicidal in Nature गला घोंट कर हत्या करने से मृत्यु होना लेख किये है तथा सूचक विशाल केंवट एवं कमल केंवट अपने कथन में मृतिका की हत्या का संदेह जाहिर करते हुये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका श्रीमति मुन्नी बाई केंवट की गला घोंट कर हत्या करने से मृत्यु होना बताने पर सम्पूर्ण जांच पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर हत्या करना पाये जाने धारा 302 भादवि का अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरूध्द पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।

थाना प्रभारी सरकण्डा उत्तम साहू के द्वारा प्रकरण के आरोपी के पतासाजी विवेचना हेतु थाने से टीम बनाकर रवाना किया गया। विवेचना दौरान मर्ग की सम्पूर्ण डायरी अपराध में संलग्न कर घटना स्थल निरीक्षण गवाहों के कथन लिया गया गवाहों के कथन पर से आरोपी अजय कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जो मृतिका के चरित्र पर शंका को लेकर लड़ाई झगडा कर हत्या करने की नियत से साल / स्कार्फ से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया, आरोपी के पेश करने पर मृतिका का मोबाईल विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी 01 अजय कुमार गुप्ता पिता स्वं घनश्याम गुप्ता उम्र 42 साल निवासी बिलासा कोनी रोड बिलासाताल के पास बाम्बे आवास डी / 01 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग० को विधिवत गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।

उपरोक्त कार्यवाही में – निरी उत्तम साहू, उनि बीआर सिन्हा, उनि मनोज पटेल, उनि राज सिंग, सउनि नरेश गर्ग, अरविन्द सिंग, प्रमोद सिंग, सुनीता अजगल्ले, पवन मिश्रा, राखी यादव, गोवर्धन शर्मा, मुकेश शर्मा, इमरान खान, अजय जयसवाल, सोनू पाल, अविनाश कश्यप, राहूल सिंग, मनीष बाल्मीकि भागवत चन्द्राकर गौरीशंकर, सुरेन्द्र कश्यप दिलहरण पैकरा, की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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