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बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) आरोपी प्रेम श्रीवास द्वारा हत्या का अपराध करने में प्रयुक्त हथियारो को कय करने की पुष्टि की।
गिरफ्तार आरोपियो का नाम पता :- (01) युसूफ हुसैन पिता सादिक हुसैन उम्र 25 साल नि0 चांदनी चौक बाबूपारा वार्ड नंबर 08, थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़ छ०ग०
(02) एजाज उर्फ राजू अंसारी पिता मोहम्म्द मियां उम्र 25 साल नि0 हरैयाखुर्द थाना नवाजयपुर जिला पलामू झारखंड
घटना दिनांक 14.12.2022 को शाम 04.15 बजे मृतक संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी के द्वारा अपने साथियो साथ मिलकर अपराधिक षड़यंत्र कर योजनाबध्द तरीके अन्य राज्य से शूटर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना सकरी में अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
प्रकरण के आरोपी प्रेम श्रीवास से पूछताछ पर प्राप्त तथ्यो के अनुसार उपरोक्त हथियार आपूर्तिकर्ता आरोपियो से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस को 1,40,000 रूपये में कपिल त्रिपाठी के कहने पर आरोपी प्रेम श्रीवास द्वारा कय किया गया है। आरोपियो द्वारा इन्हीं हथियारो को उपयोग कर मृतक की हत्या कारित की गई है। उक्त दोनों आरोपियों को पूर्व में चौकी जूटमिल थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़ छ0ग0 द्वारा अपराध कमांक 1742/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गिर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दोनों आरोपियो के न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रायगढ़ छ0ग0 में निरूध्द होने के कारण क्षेत्राधिकार के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया था प्रोडक्शन वारंट पर क्षेत्राधिकार के न्यायालय में उपस्थित होने पर आरोपियो को थाना सकरी के इस प्रकरण में गिर0 कर हथियार आपूर्ति की तस्दीकी व पूछताछ हेतु आरोपियो का पुलिस रिमांड प्राप्त कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियो से पूछताछ किये जाने पर हत्या का अपराध घटित करने हेतु दो नग पिस्टल व कारतूस को 1,40,000/- रूपये में बिकी करना स्वीकार किये। आरोपियो के विरुध्द थाना सकरी जिला बिलासपुर के इस प्रकरण में गिर० योग्य साक्ष्य होना पाये जाने से उन्हें गिर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।