बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ़):- थाना चकरभाठा के मर्ग क्रं 53/21 धारा 174 जाफौ का बारिकी से जांच किया गया, जांच पर पाया गया कि दिनांक घटना समय 21.09.21 को मृतिका श्रीमति पुजा यादव निवासी CISF कैंप हिर्री माइंस द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसपर थाना चकरभाठा में मर्ग क्रं 53/21 धारा 174 जाफौ के तहत मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवही में लिया गया था, दौरान मर्ग जांच के दिनांक 22.09.21 को मृतिका के मकान से एक सुसाईड नोट क्षत विक्षत हालत में मिला था जिसका हस्तलिपी विशेषज्ञ रायपुर से जांच कराई गई जो जांच में समान्त: राईटिंग का लेख होना पाया गया था ।
तथा मृतिका की शादी को करीब 03 वर्ष हो जाने के बावजूद किसी प्रकार के वैवाहिक सुख से वंचित थी एवं मृतिका के बच्चे नही थे तथा पति के द्वारा किसी प्रकार का शारिरिक सुख नही देने से पति से प्रताडित होकर आत्महत्या करना पाया गया था । जिससे आरोपी मृतिका के पति नागेन्द्र यादव पिता दयाराम यादव उम्र 32 साल साकिन CISF कैंप हिर्री माइंस के विरूध धारा 306 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।