कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़), 22 फरवरी 2023। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुरी के प्रधान पाठक कुंजबिहारी हाठिले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कवर्धा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला जैतपुरी में पदस्थ प्रधानपाठक कुंजबिहारी हाठिले को धारा 354, 354 क, 354 ख, 509 ख, भदवि 8,10,12 पाक्सों एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 ए के तहत गिरफतार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रधान पाठक कुंजबिहारी हाठिले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी प्रतिवेदन के अनुसार प्रधान पाठक कुंजबिहारी हाठिले का यह कृत्य कदाचरण एवं शिक्षकीय व्यवहार के प्रतिकुल है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित है। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग. सिविल सेवा नियम 1966 के भाग 04 के नियम 09-02(ंक) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग में लाते हुए प्रधान पाठक कुंजबिहारी हाठिले को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला नियत किया गया है।