जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 8 जिलों के अध्यक्ष के नामों की घोषणा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 8 जिलों के अध्यक्ष के नामों की घोषणा

राज्य शासन ने जारी किया नियुक्ति आदेश

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 6 अप्रैल 2023/

राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 की उपधारा 2 (क) एवं उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के नियम 6(क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर 8 जिलों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गयी है।

जारी आदेश के अनुसार डाकेश्वर प्रसाद शर्मा को जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर, गोपाल रंजन पाणिग्रही को धमतरी, सुश्री रंजना दत्ता को कोरबा, श्री आनंद कुमार सिंघल को बिलासपुर, श्री संतोष कुमार को दुर्ग, राकेश पांडेय को सरगुजा, श्रीमती सुजाता जसवाल को जगदलपुर-बस्तर एवं श्री प्रशांत कुन्डू को जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर-चांपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन के आदेश के अनुसार इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए की गयी है।

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