पुलिस महानिरीक्षक, रेंज बिलासपुर द्वारा 713 आपराधिक प्रकरणों की गई समीक्षा

पुलिस महानिरीक्षक, रेंज बिलासपुर द्वारा 713 आपराधिक प्रकरणों की गई समीक्षा

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़)
– चिन्हित अपराध योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर, मुंगेली एवं सक्ती में आरोपियों को अल्प समय में उत्कृष्ठ विवेचना के फलस्वरूप आरोपियों को हुई सजा
– पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर द्वारा अक्षय तृतीया/परशुराम प्रगटोत्सव एवं ईद-उल-फितर पर्व के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द्र सुनिश्चित करने शांति समिति की बैठक आयोजित करने दिये गये निर्देश।
पुलिस अधीक्षकों की रेंज स्तरीय बैठक दिनांक 20.04.2023 को रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में बद्री नारायण मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली गई ।
दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के पूर्व इसकी समीक्षा संबंधित थाने के पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं उप पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आवश्यक रूप से करावे। सभी प्रकरणों में जप्ती के दौरान विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराये जाने और साक्ष्य के रूप में सम्मिलित कराने निर्देशित किया गया ताकि साक्षियों के पक्षद्रोही होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कराई जा सके। गंभीर अपराधों की विवेचना के संदर्भ में प्रत्येक माह प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कहा ताकि न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की कमी का लाभ आरोपी पक्ष को न मिले व विवेचना के स्तर में सुधार लाया जा सके। आपराधिक प्रकरणों में विवेचना में त्रुटि के कारण दोषमुक्त प्रकरणों में विवेचकों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया ।
चिन्हित अपराध योजना के तहत चिन्हांकित किये गये प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह पुलिस अधीक्षकों को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला बिलासपुर के चिन्हित अपराध पाक्सो एक्ट के प्रकरण में विवेचक द्वारा 36 दिनों के अंदर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। इसी प्रकार जिला मुंगेली से चिन्हित अपराध में नाबालिक बच्ची से अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी बस कंडक्टर के विरूद्ध 13 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। जिला सक्ती में नाबालिग से छेड़छाड के मामले में 24 घंटे में विवेचना पूर्ण कर चालानी कार्यवाही की गई जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को 03 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इन प्रकरणों में सफलता के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षकों की सराहना की गई।
वर्चुअल बैठक में सम्मिलित पुलिस अधीक्षकों को आगामी दिनों में आने वाले पर्व अंतर्गत अक्षय तृतीया/परशुराम प्रगटोत्सव एवं ईद-उल-फितर पर्व को ध्यान में साम्प्रदायिक सौहार्द्र सुनिश्चित करने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित करने निर्देश दिये गये। इन पर्वो में पर्याप्त बल व्यवस्था लगाकर कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।
उपरोक्त बैठक में संयुक्त संचालक अभियोजन एम. एल. पांडेय, सदानंद कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़, एम.आर. अहिरे, पुलिस अधीक्षक, सक्ती, संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, आशुतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक सारंगढ-बिलाईगढ़, यू.उदय किरण पुलिस अधीक्षक कोरबा, योगेश कुमार पटेल, पुलिस अधीक्षक, गौ.पे.म., अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, श्रीमती दीपमाला कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर, श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुंगेली एवं रेंज के अतिरिक्त संचालक, उप संचालक, तथा अन्य अभियोजन अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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