शराब पीकर वाहन चलाने वाले 44 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत  वाहन जप्त

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 44 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत वाहन जप्त

▪️ बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 13 जुलाई।

▪️ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 44 जप्त वाहनों को माननीय न्यायालय के समक्ष किया जाएगा पेश

▪️ कुल 181 MV एक्ट की कार्यवाही जिसमे 185 MV एक्ट में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 44 व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई इसके अतिरिक्त MV एक्ट के अंतर्गत 146 प्रकरण मे कार्यवाही की गयी कुल 190 प्रकरण में शमन शुल्क 47900 रुपए लिया गया

▪️ शहर एवं ग्रामीण थाना के सभी मुख्य चौक चौराहे मे 120 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी हुए चेकिंग मे शामिल

काले रंग की सनफ़िल्म लगाकर चलाने वाले 1 वाहनों के खिलाफ की गयी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही और भविष्य मे नहीं लगाने दी गयी समझासिस.

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में बिलासपुर के सभी ग्रामीण थाना एवं शहर के निम्नांकित प्वाइंट
गांधी चौक
महाराणा प्रताप चौक
हुंडई चौक
महामाया चौक
मंगला चौक
श्रीकांत वर्मा मार्ग
गुरुनानक चौक
गुम्बर चौक
पर सरप्राइज चेकिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 44 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही के साथ ही कुल 190 लोगों के विरुद्ध यातायात नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही के दौरान 47900 रुपए शमन शुल्क लिया गया है ।

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