जिला दण्डाधिकारी डाॅ. भुरे ने जारी किया आदेश, निवेशकों को वापस मिलेगी राशि
रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 02 अगस्त 2023/छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से जारी है। एक और चिटफंड कंपनी फ्यूचर गोल्ड इन्फ्राबिल्ड इंडिया लिमिटेड की रायपुर के टिकरापारा स्थित लगभग साढ़े पांच सौ वर्गफुट डायवर्टेड जमीन की कुर्की का निर्देश जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है। कंपनी के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। चिटफंड कंपनी की संपत्ति के कुर्की से मिलने वाली राशि निवेशकांे को लौटायी जाएगी। कंपनी के संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पूरी जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
फ्यूचर गोल्ड इन्फ्राबिल्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा सुनियोजित ढंग से कूटरचित दस्तावेजों से आमजनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई लोक लुभावनी योजनाएं बताकर निवेशकों से कपटपूर्ण ढंग से राशि जमा करायी गई। निवेशकों द्वारा जमा करायी गई राशि परिपक्वता के बाद भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने और जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में निवेशकों द्वारा कंपनी संचालकों के विरूद्ध रायपुर के राजेन्द्र नगर और खरोरा थाना तथा महासमंुद जिले के महासमंुद थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।
जांच के दौरान पता चला कि कंपनी फ्यूचर गोल्ड इन्फ्राबिल्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालकों के नाम से रायपुर जिले में रायपुर तहसील के टिकरापारा में खसरा नं. 424/3,5,8 में से 522 वर्गफुट डायवर्टेड भूमि दर्ज है। इस भूमि पर प्रोगेसिव पाॅइंट आधार तल में आॅफिस भी स्थित है। शिकायत कर्ता निवेशकों ने इस संपत्ति को निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि से क्रय करना और निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं कर धोखाधड़ी करना बताया। संपूर्ण प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर दिनेश भदौरिया, ग्वालियर मध्यप्रदेश, सत्येन्द्र भदौरिया ग्वालियर मध्यप्रदेश, धीरेन्द्र कथवाल भींड मध्यप्रदेश, पुष्पेन्द्र सिंह राठौर, हितेन्द्र सिंह राठौर, अरविंद सिंह राठौर, रविन्द्र सिंह राठौर श्योपुर मध्यप्रदेश को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का भी मौका दिया गया।
प्रकरण की जांच के बाद पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कंपनी और उसके संचालकों के नाम पर दर्ज रायपुर तहसील के टिकरापारा में खसरा नं. 424/3,5,8 में से 522 वर्गफुट व्यपवर्तित भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया है।