बेलगहना (अमर छत्तीसगढ़) 9 सितंबर।
रकम को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।
नाम अनावेदक
1- ए. सत्यनारायण प्रसाद पिता रामा कोटईया उम्र 51 वर्ष बिला नं. 07 लहरी, अकार्ड विलास साई सागर जिला तिरुमलाईगिरी जिला हैदराबाद तेलंगाना
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पुलिस कोटा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में चौकी बेलगहना अन्तर्गत पुलिस सहायता केन्द्र केन्द्रा प्रभारी श्री अशोक मिश्रा सहा उप निरी. आरक्षक के 203 सत्येन्द्र सिंह राजपुत, आर.क. 161 देवेन्द्र शर्मा, आर के 66 भास्कर साहू द्वारा चुनाव के मद्देनजर संदिग्ध एवं अवैध वस्तुओं के परिवहन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के क्रम में वाहनों की सतत चेकिंग किया जा रहा है। आज दिनांक 09.09.2023 को पुलिस सहायता केन्द्र केन्दा नाका के पास मुखबिर सूचना के आधार पर वाहन कमांक एम पी 04 जे ई 3339 एम जी ग्लोस्टर चार पहिया वाहन को रोककर विधिवत चेकिंग किया गया। जिस पर सवार अनावेदक ए.सत्यनारायण प्रसाद पिता रामा कोटईया उम्र 51 वर्ष बिला नं. 07 लहरी, अकार्ड विलास साई सागर जिला तिरुमलाईगिरी जिला हैदराबाद तेलंगाना के कब्जे से एक लाल प्लास्टिक थैले में 500 रूपये के सौ-सौ नोटो का कुल 12 बंडल जिसमें 500 रूपये के कुल 1200 नोट कीमती 600000/- (छः लाख रूपये) रखा पाया गया। रूपये रखने के संबंध में अनावेदक से पूछताछ करने पर रेल्वे में ठेकेदारी करना एवं लेबर पेमेन्ट हेतु उक्त रकम स्वयं के पास रखना बताया। किन्तु स्वयं के पास मौजूद रकम के स्त्रोत के संबंध में कोई संतुष्टि कारण एवं वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया। लिहाजा उक्त रकम को धारा 102 जाफौ के तहत विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।
संपूर्ण जांच में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी अशोक मिश्रा सहा उप निरी. रक्षक के 203 सत्येन्द्र सिंह राजपूत, आर.के. 161 देवेन्द्र शर्मा, आरआर के 66 भास्कर साहू की विशेष योगदान जारी है।