पेण्ड्री में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, संबंधित को नोटिस जारी

पेण्ड्री में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, संबंधित को नोटिस जारी

अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम की कार्यवाही जारी

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 13 सितम्बर। निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर नगर निगम कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक निगम सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही कर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया। कार्यवाही की कडी में आज पेण्ड्री में राज इम्पीरियल के सामने रिक्त भूमि खसरा नं. 623/2 में उषा बाई चंद्रदेव चौधरी एवं खसरा नं. 624/8 में सैय्यद हसन अली असरफी आ. श्री सौकत अली असरफी द्वारा अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जानकारी होने पर नगर निगम की टीम ने उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया तथा संबंधितो को नोटिस भी जारी किया गया है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक निगमी सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जहॉ अवैध प्लाटिंग की जा रही थी वहा जेसीबी से उखाडकर अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त कर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया था।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि लगातार कार्यवाही की कडी में आज पेण्ड्री में राज इम्पीरियल के सामने रिक्त भूमि खसरा नं. 623/2 में उषा बाई चंद्रदेव चौधरी एवं खसरा नं. 624/8 में सैय्यद हसन अली असरफी आ. श्री सौकत अली असरफी द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी, जहा आज नगर निगम की टीम ने उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया, साथ ही संबंधितो को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे।
आयुक्त श्री गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके। कार्यवाही के दौरान प्र.सहायक अभियंता श्री दिलीप मरकाम, श्री अशोक देवांगन, श्री तिलक राज धु्रव व श्री अनुप पाण्डे, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा सहित निगम का अमला उपस्थित था।

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