बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 3 अक्टूबर। कार्टूनो में रखे गए विभिन्न प्रकार के फटाखे कीमती लगभग 79184 रुपए को जप्त किया गया ।
अवैध रूप से फटाखा बिक्री करने हेतु भंडारण किया जा रहा था ।
मामले का विवरण इस प्रकार है की दिनांक 02/10/2023 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र डिक्सेना को हमराह आरक्षक 534, 413 के टाउन पेट्रोलिंग जुर्म जरायम पता साजी पर रवाना किया गया था। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि सिंधी कालोनी गोदू चौक के पास मकान में एक व्यक्ति अवैध रूप से फटाखा बिक्री हेतु भण्डारण करके रखा है। सिंधी कालोनी गोदू चौक के पास पहुंचा एक व्यक्ति जो कि मकान के बाहर खड़ा था।
जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम सुखमौत सलूजा पिता त्रिलोचन सलूजा उम्र 31 वर्ष साकिन इंदू चौक जरहाभांठा थाना सिविल लाईन बिलासपुर का रहने वाला बताया तथा मकान के अंदर कार्टूनो में अवैध रूप से फटाका रखना स्वीकार किया उक्त फटाका रखने के संबंध में पूछताछ करने पर सुखमीत सलूजा द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया। आरोपी के कब्जे से 01. कार्टुन में रखा 04 पैकेट स्काई शाट (100 शाट वाला) कीमती 6322/00 रू० लाईमा कंपनी, 02. कार्टुन में रखा 16 पैकेट स्काई शाट (12 शाट वाला) कीमती 4940/00 रू० ऐजे कंपनी, 03 कार्टुन में रखा 30 पैकेट स्काई शाट ( 15 शाट वाला) कीमती 6450/00 रू० गजा कंपनी, 04. कार्टुन में रखा 15 पैकेट स्काई शाट ( 15 (शा वाला) कीमती 3370/00 रू0 मदर कंपनी, 05. कार्टुन में रखा 15 पैकेट स्काई शाट ( 25 शाट वाला) कीमती 6532 / 00 रू0 मदर कंपनी, 06. कार्टुन में 15 पैकेट स्काई शाट (25 शाट वाला) कीमती 5910/00 रू० गंजा कंपनी रखा, 07. कार्टुन में रखा 104 पैकेट स्काई शाट ( 80 शाट वाला) कीमती 5512 / 00रू0 लाईमा कंपनी, 08. कार्टुन में रखा किंग आफ किंग 04 पैकेट स्काई शाट ( 80 शाट वाला) कीमती 5512/00 रू० लाईमा कंपनी, 09. कार्टुन में रखा 36 पैकेट स्काई शाट (pipe big ) कीमती 7646/00 रू0 मदर कंपनी, 10. कार्टुन में रखा 40 पैकेट स्काई शाट (singal pipe 2.5 इंच वाला) कीमती 5546/00 रू० मंदर कंपनी. 11 कार्टुन में रखा 30 पैकेट स्काई शाट (singal pipe 03 इंच वाला) कीमती 6009/00 रू० मदर कंपनी 12 कार्टुन में रखा 20 पैकेट स्काई शाट ( singal pipe 04 इंच वाला) कीमती 5435/00 रू0 मदर कंपनी जुमला कीमती 79184/00 रूपया वजह सबुत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(बी)(2) के तहत दंडनीय पाये जाने से गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।
प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र डिक्सेना, आरक्षक देवेंद्र दुबे, राजेश नारंग तथा एसीसीयू टीम से प्रधान आरक्षक देवमुन पुहूप, आरक्षक सरफराज खान विशेष योगदान रहा।