कलेक्टर ने जिले में की धारा 144 लागू….. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा

कलेक्टर ने जिले में की धारा 144 लागू….. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा

विधानसभा निर्वाचन 2023

– निष्पक्ष व शांति पूर्ण निर्वाचन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

– राजनांदगांव राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान में लेकर नहीं जाएगा

– विधानसभा निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक की अवधि 5 दिसम्बर 2023 तक के लिए जिले में आदेश प्रभावशील

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 09 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष व शांति पूर्ण ढंग से कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार राजनांदगांव राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, खुखरी, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक है।
राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना तहसील ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालय स्थल (कलेक्टोरेट), जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी, न ही धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। राजनांदगांव राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत्  लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल व व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस के लिए उपयोग करेगा। राजनांदगांव राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करते जाए जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। जिसके कारण यह एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से विधानसभा निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक की अवधि 5 दिसम्बर 2023 तक के लिए जिले में प्रभावशील रहेगा।

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