बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 25 अक्टूबर। – इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनॉक 01-07-2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनॉक 26-06-2023 को 09-30 बजे इसकी नाबालिक लड़की कही चली गई है, जो वापस नहीं आई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वरा उसे बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर पजासाजी में लिया गया एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया, जिस पर बच्चों से संबंधित गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति०पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) संदीप पटेल के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा नाबालिक बालिका की पतासाजी की जा रही थी कि अपहृत बालिका को उनके पिता द्वारा थाना लेकर आने पर गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया एवं पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया, जिसने अपने कथन में आरोपी विकास कश्यप उर्फ राजा कश्यप द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बताई है। प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट भादवि जोड़ा गया एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
सराहनिय भूमिका – उपरोक्त् संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि गणेश राम महिलांगे, आरक्षक कलेश्वर यादव, पंकज यादव, विनोद दास मानिकपुरी, भूपेन्द्र यादव, मालिक राम साहू, महिला आरक्षक आरती मिश्रा एवं थाना स्टाफ सकरी की भूमिका रही।