फटाका दुकान हेतु आज निगम सभागृह में लाटरी के माध्यम से अस्थाई भूखण्ड आबंटन

फटाका दुकान हेतु आज निगम सभागृह में लाटरी के माध्यम से अस्थाई भूखण्ड आबंटन

फटाका दुकान म्युनिसिपल स्कूल मैदान में ही

दोपहर 3 बजे तक शुल्क जमा करने मिला समय

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 2 नवम्बर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली में फटाका दुकान लगाया जाना है जिसके लिए नगर निगम द्वारा दिनांक 3 नवम्बर शुक्रवार को दोपहर 4 बजे लायेसेंसी फटाका व्यवसायियों को लाटरी के माध्यम से विधिवत अस्थायी भूखण्ड आबंटित किया जायेगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष फटाका दुकान महंत राजा बलरामदास शासकीय उत्कृष्ठ हिन्दी माध्यम विद्यालय के मैदान (स्टेट स्कूल मैदान) में लगाये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु फटाका व्यवासयियांेे की सुविधा को देखते हुये इस वर्ष भी म्युनिसिपल स्कूल मैदान में ही फटाका दुकान लगाने अस्थाई भूखण्ड आबंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें वृद्धि करते हुये फटाका दुकान के लिए लायसेंसी फटाका व्यापारियों से 3 नवम्बर 2023 शुक्रवार को दोपहर 3ः00 बजे तक वर्तमान नवीनीकृत लायसेंस वर्ष 2023-24 की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि एवं छत्तीसगढ़ वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 24 (2) अंतर्गत साधारण टैक्स पेयर के तहत जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति के साथ आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन के लिये आवेदन शुल्क एवं अस्थायी भूखण्ड आबंटन शुल्क राशि रूपये 3991.00 (तीन हजार नौ सौ इन्क्यानवे रूपये मात्र) देकर आवेदन प्राप्त कर जमा किया जायेगा।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि आवेदनों के परीक्षण उपरांत दुकानों के लिये अस्थाई भूखण्ड का आबंटन नम्बरिंग लाटरी के माध्यम से 3 नवम्बर 2023 शुक्रवार को दोपहर 4ः00 बजे नगर निगम के सभागृह में किया जावेगा। उन्होंने कहा कि फटाका व्यवसायियों को 3991.00 रूपये का रसीद लेकर लाटरी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी राजस्व विभाग के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है, जिसका अलोकन किया जा सकता है।

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