विधानसभा निर्वाचन 2023
– 5 नवम्बर शाम 5 बजे से 7 नवम्बर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें
राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 04 नवम्बर 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान तिथि मंगलवार 7 नवम्बर 2023 के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में 7 नवम्बर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर 5 नवम्बर 2023 शाम 5 बजे से 7 नवम्बर 2023 शाम 5 बजे तक जिले में स्थित सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भण्डारण-भाण्डागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले की सीमा से लगे राज्य एवं अंतर्राज्यीय जिले के कलेक्टर्स को राजनांदगांव जिले की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी आबकारी लायसेंस को मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व शुष्क अवधि घोषित करने पत्र प्रेषित किया गया है।
इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे जिला दुर्ग एवं बालोद में मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में 17 नवम्बर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवम्बर 2023 शाम 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 शाम 5 बजे तक दुर्ग एवं बालोद जिले से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भण्डारण-भाण्डागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए है।