राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़)17 नवम्बर। प्रार्थी हरीश खण्डेलवाल पिता स्व0 कन्हैया लाल खण्डेलवाल उम्र उम्र 51 साकिन गंज लाईन तिरंगा चैक राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) द्वारा लिखित आवेदन पेश रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.11.2023 के शाम करीब 05:05 बजे बिजली बिल पटाने व घरेलु समान लेने बाजार गया था, करीबन 06:12 बजे वापस आकर अपने गंज लाईन तिरंगा चैक स्थित दुकान अंदर जाकर देखा तो गल्ले में रखी नगदी रकम 4,90,000 रूपये नहीं था, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाना बताया। कि रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 849/23 धारा 379 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मोहित गर्ग के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के दिशा-निर्देश एव नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी एवं चोरी गया नगदी रकम के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर प्रार्थी के दुकान के आसपास तथा शहर में लगे करीब 100-150 सी0सी0टी0व्ही कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, सी0सी0टी0व्ही0 फुटेज में मिले क्लु के आधार पर दो व्यक्ति घटनास्थल के आसपास बाईक से आते-जाते दिखाई देने पर फुटेज को सायबर सेल राजनांदगॉव, दुर्ग, भिलाई को भेजकर पतासाजी कराया गया तथा मुखबीर के माध्यम से भी पता तलाश कराया गया जो उक्त दोने व्यक्तियों को मोहम्मद जुनैद कोहका भिलाई एवं नीरज रंगारी वैशाली नगर भिलाई निवासी होना पता चलने पर उनके सकुनत में पता किया गया जो दोनो को दिल्ली जाने की जानकारी मिली इनके पतासाजी हेतु दोनो के निवास स्थान के आसपास मुखबीर तैनात किया गया जो आज दिनांक 17.11.2023 को मुखबीर की सूचना पर दोनो संदेहियों को घेराबंदी कर पकडे नाम पता पूछने पर (1) मोहम्मद जुनैद पिता मो0 इमरान उम्र 18 साल 02 माह निवासी भिलाई कोहका इन्दु आई टी स्कुल के सामने दुर्ग (छ0ग0) (2) नीरज रंगारी पिता शंकर रंगारी उम्र 19 वर्ष साकिन केम्प 01 रोड़ नं. 18 संग्राम चैक, हनुमान मंदिर तीन दर्शन मंदिर के पास वैशाली नगर भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0) को हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकर किये, मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्म्द इमरान के कब्जे से पेश करने पर चोरी के नगदी रकम 1,64,000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक स्पलेंडर मोटर सायकल काले रंग की बिना नंबर व 01 नग पेचकस तथा दूसरा आरोपी नीरज रंगारी पिता शंकर रंगारी के कब्जे से पेश करने पर नगदी 40,000 रूपये जप्त किया गया कुल नगदी रकम 2,04,000 रूपये आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया।
शेष रकम को खाने-पीने में खर्च करना बताया आरोपियों केे विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।
दोनो आरोपी आदतन अपराधी है आरोपी मोहम्मद जुनैद के खिलाफ थाना लालबाग जिला राजनांदगॉव में अपराध क्र0 319/23 धारा 454,380 भादवि0 व थाना जामुल भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0) में अपराध क्रमांक 230/23 धारा 380 भादवि0, थाना बालोद जिला बालोद(छ0ग0) में अप0 क्र0 507/23 धारा 454,380 भादवि0 एवं दूसरा आरोपी नीरज रंगारी के खिलाफ थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग(छ0ग0) के अपराध क्रमांक 61/22 धारा 294,323,506 भादवि0 एवं थाना छावनी भिलाई जिला दुर्ग अपराध क्र0 184/23 धारा 34(सी) आबकारी एक्ट दर्ज कर चालान किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि0 दरबारी राम तारम, सउनि द्वारिका प्रसाद, प्र0आर0 संदीप चैहान, जी0 सिरिल, आरक्षक प्रदीप जायसवाल, प्रख्यात जैन, अविनाश झा अमित सोनी एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।