माओवादियों के बड़े नेताओं का कूरियर गिरफ्तार

माओवादियों के बड़े नेताओं का कूरियर गिरफ्तार


मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी (अमर छत्तीसगढ़)11 अप्रैल। जिले में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जा रहे हैं जिसमें अश्वंत आंधिया के नक्सलियों के कूरियर के रूप में काम करने की लगातार आसूचना प्राप्त हो रही थी। आज दिनांक 11.04.2024 को नक्सलियों के बड़े नेताओं के कूरियर अश्वंत आंधिया को गिरफ्तार किया गया है। अश्वंत ने पुछताछ पर बताया कि वह जनवरी 2022 से विजय रेड्डी, लोकेश सलामें, रिता सलामे, रूपेश, मंगेश, विनोद, राजे एवं अन्य नक्सलियों के संपर्क में है और वह उनके लिए सामान सप्लाई का काम करता है एवं उनके पैसे को एक जगह से दुसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। दिनांक 12.03.2024 से 16.03.2024 के बीच मे वह विजय रेड्डी से मिला था जिसने उसे 2,00,000 रू (दो लाख रूपये), एक मेमोरी कार्ड रीडर एवं कुछ नक्सली पर्चे दिया था और कहा था कि 2,00,000 रू (दो लाख रूपये) को रायपुर में दिनांक 20.03.2024 को रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के गेट के सामने एक व्यक्ति को दे देना साथ ही दिखाये अनुसार एक मेमोरी कार्ड रीडर भी वापसी में खरीदकर लाने के लिये बोला। इस काम के लिये उसने उसे 5,000 रूपये दिये। वह उसके बताये अनुसार दिनांक 20.03.2024 को रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय के गेट में पहुंचा, जहां उसे एक सफेद शर्ट और काले पैंट में व्यक्ति मिला । जिसे वह 2,00,000 रू (दो लाख रूपये) को दे दिया और उस व्यक्ति के द्वारा उसे एक बंद लिफाफा दिया गया, जिसे वह वापस लाकर के विजय रेड्डी के पास पहुंचा दिया। उसने यह भी बताया कि वह 2022 से लगातार नक्सलियों के लिये इस प्रकार सामान एवं पैसे पहुंचाने का काम करता था। वह नक्सलियों द्वारा दिये गये पर्चे एवं पोस्टर भी लगातार बांटने का काम करता था। अभी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर नक्सलियों द्वारा दिये गये पर्चे एवं पोस्टर को बांटने हेतु जाते हुये पुलिस एवं आई.टी.बी.पी. टीम के द्वारा सीतागांव थाना क्षेत्र में लगाये गये एम.सी.पी. में नक्सल सामग्री के साथ अश्वंत आंधिया को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास लोकसभा नक्सली पोस्टर और चुनाव बहिष्कार से संबंधित पर्चे, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। उक्त जानकारी देते हुए नक्सल विरोधी अभियान प्रभारी एसडीओपी टी. दीवान ने वार्ता यूएनआई को बताया आधार पर आरोपी को छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8 (3) (5) के तहत कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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