कबीरधाम(अमर छत्तीसगढ)11 अप्रैल। जिले के विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट के न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पीठासीन अधिकारी योगिता विनय वासनिक ने सुनाया है। यह मामला जिले के पुलिस थाना पिपरिया का है। कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, पिपरिया पुलिस ने 16 मई 2023 को अभियुक्त सुरेश रात्रे पिता विजय रात्रे उम्र 35, निवासी ग्राम भीमपूरी थाना कवर्धा के पास से 144.620 किलोग्राम गांजा जब्त किया था।
आरोपी कार क्रमांक सीजी-04-एनजेड-0358 में गांजा लेकर रायपुर से कवर्धा ला रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है।