मतगणना गणना पर्यवेक्षक / गणना सहायकों, माईक्रोआर्जवर ने समझी मतगणना की बारीकियाँ

मतगणना गणना पर्यवेक्षक / गणना सहायकों, माईक्रोआर्जवर ने समझी मतगणना की बारीकियाँ

मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण करें :- कलेक्टर श्री शर्मा

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 30 मई 2024/ कलेक्टर एवं ज़िलानिर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा नए आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में गणना पर्यवेक्षक /गणना सहायकों, माईक्रोआर्जवर का अंतिम प्रशिक्षण दो पालियों में संपन्न हुआ। पहली पाली का प्रशिक्षण 11 बजे पूर्वाह्न और दूसरी पाली का प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से हुआ।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आयोजित मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना (काउंटिंग) के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतें। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना में आप सब की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।
उन्होंने मतगणना के प्रशिक्षण में कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना भूमिका निभाने वाले सभी गणना पर्यवेक्षक /गणना सहायकों ,माईक्रोआर्जवर मतगणना के सभी पहलुओं की बारीक जानकारी होनी चाहिए।

मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए मतगणना निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए। सौम्य, सहृदय व्यवहार रखें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को ज़िला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में होने वाली मतगणना के लिए ज़िले की तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना की जिम्मेदारी सौंपी जाये वह पूरी जवाबदेही से निभाये। सुबह 8 बजे से ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारम्भ कर दी जाएगी।
मास्टर ट्रेनर श्री सुनील झा ने मतगणना स्थल पर की भूमिका, ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना हॉल में कितने टेबल लगाए जाने हैं, टेबल किस प्रकार लगाए जाने हैं, प्रत्याशी, उनके अधिकृत प्रतिनिधि और मतगणना अभिकर्ता कितने होंगे तथा किन स्थानों पर बैठेंगे, वीवीपैट की गणना के लिए कौन सा टेबल निर्धारित किया जाये। कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की।
मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता
कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल।
*ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित : मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।

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