पिरदा ब्लास्ट के मामले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेरला के समक्ष कर सकते हैं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

पिरदा ब्लास्ट के मामले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेरला के समक्ष कर सकते हैं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

  • आगामी 07 जून से 10 दिवस तक कार्यालयीन समय तक कर सकते हैं साक्ष्य प्रस्तुत*

बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ़) 30 मई 2024:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा के आदेशानुसार ग्राम पिरदा, तहसील भिभौरी जिला बेमेतरा में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में 25 मई 2024 को हुई दुर्घटना (विस्फोट) जिसमे 01 व्यक्ति की मृत्यु, 07 घायल तथा 08 अन्य श्रमिक लापता है इन सभी की सम्पूर्ण घटना की दण्डाधिकारी जांच के लिये अधोहस्ताक्षकर्ता अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेरला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।


जाँच के निम्न बिन्दु बिंदुओं पर होगी।, जैसे दुर्घटना (विस्फोट) का कारण क्या था | फैक्टरी प्रबंधन द्वारा किये गये सुरक्षात्मक उपायो का परीक्षण। अनुज्ञप्ति, भण्डारण, उपयोग आदि का विवरण की जानकारी, दुर्घटना (विस्फोट) के लिये यदि कोई त्रुटि / लापरवाही है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण और अन्य कोई सुझाव या बिन्दु जो जांच अधिकारी सम्मिलित करना आवश्यक समझे सकते हैं | *
आम जनता, सस्था एवं अन्य व्यक्ति जो उक्त घटना के सबंध में अपना मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है वे जाच अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेरला के न्यायालयीन कक्ष में 07 जून 2024 से आगामी 10 दिवस तक कार्यालयीन समय में पूर्व सूचना उपरात उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

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