कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़) , 30 मई 2024। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल.राज व जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में कोटपा 2003 के नियमो के पालन के लिए कवर्धा अंतर्गत ग्राम, शहरी क्षेत्र में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 15 चालान काटे गए एवं कार्यवाही किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल.राज ने बताया कि दल द्वारा नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिगरेट, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में नागरिकों को बताया गया। कोटपा नियमो का पालन करने के लिए समझाईश दी गई। इसके साथ ही कोटपा 2003 धारा लिखित पॉम्पलेट्स प्रदाय किया गया। दल का प्रतिनिधित्व जिला नोडल अधिकारी डॉ रोशनी पटेल व औषधि निरीक्षक श्री जितेन्द्र पाटीदार के द्वारा किया गया। दल के सदस्य के रूप में पुलिस, श्रम एवं स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे ।