राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 6 जून।
राजनादगांव रेलवे स्टेशन गुड्शेड के नागपुर एंड से एक ट्रक क्र.- CG 04 DM 4547 में रेलवे परिक्षेत्र से पेडों की लकडी ले जाते हुए 04 व्यक्ति हुए गिरफ्तार ।
घटना का पूर्ण विवरण:-
मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचन्द्रा आर्य के मार्गदर्शन व दिशा निर्देश पर राजनांदगांव रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लगातार रेल संपत्ति की सुरक्षा व अपराध नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जा रही है आज दिनाॅक-05.06.2024 के रात्रि 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुआ की कुछ व्यक्तियों के द्वारा गुडशेड से रेलवे संपत्ति को चोरी कर ले जा रहे हैं की सूचना मिलने पर पोस्ट प्रभारी रेसुब राजनादगांव निरीक्षक तरूणा साहू के द्वारा तत्काल टीम तैयार कर हमराह स्टाफ के साथ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन गुडशेड के नागपुर एंड साईड में जाकर चेक किया गया ,बताए अनुसार घटनास्थल पर पाया गया कि 04 लोग सफेद रंग के टाटा कंपनी के ट्रक क्र.- CG 04 DM 4547 में रेलवे क्षेत्र की पेडों की कटी हुयी लकडी लोड कर रहे थे, जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम क्रमश 1. अजीत बाघ, s/o इंद्रा बाघ उम्र 29 वर्ष निवासी टेडेसरा सोमानी जिला राजनंदगाव, 2. छगन कुमार साहू, 3. अनिल कुमार साहू एवं 4. जगनू साहू बताया गया तथा अजीत बाघ द्वारा बताया गया कि वह ट्रक का मालिक खुद है एवं वह लकडियों के गुटखे बनाकर बेचने का काम करता है। उक्त लकडी ले जाने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या रसीद की मांग करने पर मौके पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त पेडों की कटी हुयी लकडी रेलवे संपत्ति होना पाकर उनके कब्जे में रहे सफेद रंग के टाटा कंपनी के ट्रक क्र.- CG 04 DM 4547 में लोड की कटी हुयी लकडी को व स्वयंचलित लकडी काटने की पेण्ट्रोल मशीन को उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया ।
उक्त चारों व्यक्तियों के द्वारा किया गया कृत्य धारा-3(अ) रेल संपत्ति(अवैध कब्जा) अधिनियम का अपराध पाए जाने पर गिरफ्तार करते हुए, उक्त वर्णित चारों आरोपियों के विरूध्द रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव अप क्र.-01/2024 धारा -3(अ) रेल संपत्ति(अवैध कब्जा) अधिनियम दिनांक-06.06.24 पंजीबध्द किया गया, चारों आरोपीयो को माननीय न्यायाधीश (विशेष) रेलवे न्यायालय रायपुर (छ.ग) के समक्ष न्यायिक कार्यवाही हेतु पेश किया गया जहाँ जेल वारन्ट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया!