पत्नी की हत्या, हत्यारे को उम्रकैद

पत्नी की हत्या, हत्यारे को उम्रकैद


राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 24 जुन। हत्या के एक मामले में न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगाँव ‘श्रीमति सुषमा सावंत’ द्वारा प्रकरण के पूरी सुनवाई के बाद दिनाँक 22 जून 2024 को फैसला सुनाते हुये अभियुक्त दुकलाल सलामें पिता स्व. रामसिंह सलामें, उम्र 40 वर्ष, निवासी रामगढ़, थाना मोहला, जिला मोहला मानपुर अं.चौंकी (छ.ग.) को अपनी पत्नि श्रीमती जानकी बाई, उम्र 38 वर्ष की हत्या का दोषी साबित पाते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास तथा 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छ: माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया।
मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री नारायण कन्नौजे, जिला लोक अभियोजक राजनांदगाँव ने बताया कि, अभियुक्त दुकलाल सलामें रामगढ़ का निवासी है जिसका विवाह रामगढ़ के ही जानकी बाई के साथ 15 वर्ष पूर्व हुआ था, दोनों के दाम्पत्य जीवन से तीन बच्चे हैं। अभियुक्त दुकलाल सलामें के दूसरा विवाह करने की बात पर अभियुक्त दुकलाल सलामें की पत्नि जानकी बाई उससे लड़ाई झगड़ा करती थी, इसी बात पर से दिनांक 19.09.2020 को शाम 5.00 बजे अभियुक्त दुकलाल सलामें ने अपनी पत्नि जानकारी बाई के सिर और कनपटी के ऊपर लकड़ी के बेंट से प्राणघातक वार कर उसकी हत्या कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर आयी। अभियुक्त दुकलाल की बुआ रहिमत बाई की सूचना पर थाना मोहला द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त दुकलाल के खिलाफ अपराध कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया। दौरान जांच के अभियुक्त दुकलाल सलामें को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जांच उपरान्त भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
नारायण कन्नौजे जिला लोक अभियोजक राजनाँदगाँव (छ.ग.)

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