दो करोड सोलह लाख रूपये का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करने वाली फरार आरोपिया को पुलिस ने किया  गिरफ्तार

दो करोड सोलह लाख रूपये का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करने वाली फरार आरोपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 27 जुलाई।

दो करोड सोलह लाख रूपये का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करने वाली फरार आरोपिया को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार।

आरोपिया मछली पालन विभाग मे सहायक संचालक के पद पर पदस्थापना के दौरान हितग्राहियो के मछली पालन हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का दुरूपयोग की है।

आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

नाम आरोपिया – श्रीमति गीतांजलि गजभिये उम्र 47 वर्ष निवासी तुलसीपुर थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

      दिनांक 04.07.2024 को प्रार्थी सुदेश कुमार साहू, वर्तमान सहायक संचालक मछलीपालन राजनांदगांव ने थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हितग्राही भुवन लाल द्वारा मछलीपालन विभाग राजनांदगांव को तत्कालीन सहायक संचालक मछलीपालन राजनांदगांव श्रीमती गीतांजली गजभिये द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना में प्राप्त राशि का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायत दिया गया था। शिकायत आवेदन की मछली पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कार्यवाही की गई। जांच में श्रीमती गीतांजली गजभिये तत्कालीन सहायक संचालक मछलीपालन राजनांदगांव द्वारा विभागीय कार्य (केज कल्चर मछलीपालन) हेतु शासन से स्वीकृत राशि रू. 2.16.00.000 रूपये (दो करोड सोलह लाख रूपये) की स्वीकृति में हितग्राहियों के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये विभाग को प्राप्त अनुदान राशि में अनियमितता एवं राशि का दुरूपयोग करना पाये जाने पर आरोपिया एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों के संचालकों के विरूद्ध अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
      श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से आरोपिया की पतासाजी हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार भिलाई, धमतरी, रायपुर, एवं बिलासपुर में कैम्प कर आरोपिया की पतासाजी किया जा रहा था। आरोपिया अपने निवास स्थान एवं कर्तव्य स्थल से घटना बाद फरार थी। सायबर तकनिकी की सहायता  एवं मुखबीर की सूचना पर बिलासपुर में घेराबंदी कर आरोपिया श्रीमति गीतांजलि गजभिये  उम्र 47 वर्ष निवासी बख्तावर चाल तुलसीपुर वार्ड नं0 17 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को हिरासत मे लेकर राजनांदगांव लाया गया। प्रकरण के संबंध मे पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 27.07.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए उसके परिजनों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहाँ जेल वारन्ट प्राप्त होने पर जेल भेजा  गया । प्रकरण विवेचना पर है, विवेचना के दौरान जो भी तथ्य पाया जायेगा आगे अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

      उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी निरी0 एमन साहू, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, संजय बरेठ प्र0आर0 जी0 सिरिल, मिलन साहू आरक्षक प्रदीप जायसवाल, रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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