बिलासपुर/ रायपुर(अमर छत्तीसगढ) मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया जाने का आदेश जारी किया गया है ।
जिस के संबंध में केंद्र और राज्य शासन द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना, बैंक ऋण प्रयोजन तथा छात्रवृत्ति योजना आदि के अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ पत्र नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर मान्य किया गया है ।