कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों धड़ल्ले से बिक्री के संबंध में  वनमंडलाधिकारी को कार्यवाही करने का दिया गया आदेश

कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों धड़ल्ले से बिक्री के संबंध में वनमंडलाधिकारी को कार्यवाही करने का दिया गया आदेश

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 25 अगस्त। रायपुर सहित प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों धड़ल्ले से बिक्री के संबंध में कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों की रायपुर जिला तथा छत्तीसगढ़ के समस्त क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। जिस पर कार्यवाही न करने के कारण अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं सहित पक्षी प्रेमियों में व्यापक रोष है।

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया गया था कि आपके वृत्त अंतर्गत किसी भी स्थान में यदि तोतो एवं अन्य पक्षियों की जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथासंशोधित मई-2022 के अनुसूचि में है तथा जिसकी खरीदी एवं बिक्री, पालन पर कानूनन पूर्ण प्रतिबंध है. तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा आम जनता तक यह सूचना प्रसारित किया जावे कि तोता एवं अन्य पक्षी घरों में पालना एवं खरीदी बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. जिसमें सजा का प्रावधान है, किन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त संबंध में आपके द्वारा संज्ञान न लिया जाकर प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही खेद का

अतः उपरोक्त संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाये तोतो और अन्य पक्षियों एवं प्रतिबंधित वन्यजीव धड़ल्ले से बिक्री के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, तथा ऐसे किसी अधिकारी का नाम एवं पदनाम मोबाईल नम्बर एवं टोल फ्री नम्बर-18002337000 (मुख्यालय स्तर) सहित जिसको पक्षियों एवं प्रतिबंधित वन्यजीव की अवैध खरीदी, बिक्री एवं पक्षी घर में पालने / रखने की सूचना दी जा सके, आम जनता में प्रचार-प्रसार किया जावें। इस संबंध में समय-समय पर वनमंडल / वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता भी शहरों, अन्य स्थानों पर ऐसी गतिविधियों हेतु निगरानी कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति नमूना संलग्न है।

Chhattisgarh