बेमेतरा(अमर छत्तीसगढ) 16 सितंबर।
आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 15.09.2024 को थाना नवागढ 13 चालान में 13 व्यक्ति, थाना दाढी 03 चालान में 03 व्यक्ति, थाना साजा 01 चालान में 01 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 06 चालान में 06 व्यक्ति के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। कुल 23 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 17 चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 06 प्रकरण में कुल 2,000/- रूपये समन शुल्क लिया गया।
इसी क्रम में दिनांक 15.09.2024 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी खण्डसरा 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 15.09.2024 को थाना बेमेतरा एवं नवागढ में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 04 प्रकरण में 04 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।