कवर्धा(अमर छत्तीसगढ)17 सितंबर 2024। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत बोडला नरेन्द्र कुमार राउतकर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेश के अनुसार सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत बोडला नरेन्द्र कुमार राउतकर को एक लाख रुपए प्रार्थी से रिश्वत लेने के मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा 13 सितंबर 2024 को जनपद पंचायत बोड़ला से गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर अपने अभिरक्षा में रखे जाने एवं गिरफ्तारी अवधि 48 घण्टे से अधिक होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 निलंबन नियम 9 (2) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित श्री राउतकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।