रायपुर (अमर छत्तीसगढ) 24 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI की लिमिट तय की है। राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया है।