शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई

रायपुर(अमर छत्तीसगढ), 11 अक्टूबर 2024/
राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

अस्पतालों के विरूद्ध अनावश्यक अधिक राशि वाले पैकेज ब्लॉक करने, ओपीडी के मरीजों को अनावश्यक आईपीडी मे ब्लॉक करने, बिना मरीज के पैकेज ब्लॉक करने, बिना विशेषज्ञ व सुविधा के ही संबन्धित पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक आईसीयू के पैकेज ब्लॉक करने, अस्पताल मे गंदगी व अतिरिक्त नगद राशि लेने इत्यादि की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके कारण अस्पतालों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। अस्पतालों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है।

जिसके तहत् सिटी 24 हॉस्पिटल रायपुर, जय पतई माता हॉस्पिटल पटेवा महासमुन्द, स्व. विद्याभूषण ठाकुर मेमोरियल हॉस्पिटल राजनांदगांव, सांई नमन हॉस्पिटल महासमुन्द, उम्मीद केयर हॉस्पिटल बालोद एवं वेगस हॉस्पिटल बिलासपुर का उक्त प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये इनका योजना अंतर्गत पंजीयन निरस्त किया गया ।

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