राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 29 अक्टूबर। मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष नागपुर से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पश्चिमी यार्ड में सिंग्नल फेल होने की सूचना रेल सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव को मिलने के पश्चात तुरंत मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपूर दीपचंद आर्य के दिशा निर्देशन में रेल सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव की प्रभारी निरीक्षक तरुणा साहू उप निरीक्षक के प्रसाद आरक्षक राहुल घाहरे आरक्षक प्रमोद यादव आरक्षक राजेंद्र रायकवाड़ हमराह बल सदस्य के घटनास्थल पर पहुंचे जहां सिंग्नल विभाग के एस.एस.ई हीरालाल उनके अधीनस्थों के साथ मौजूद मिले जिनके साथ मिलकर मौका मुआयना करने पर राजनांदगांव पश्चिमी यार्ड के सभी सिंग्नल फेल पाये गये एवं सिंग्नल की 04 नग 30 कोर कुल 36 मीटर केबल काटकर चोरी होना पाया गया।
उपरांत घटनास्थल से आगे बी.एन.सी. मिल लाईन साईड झाडियों मे चेक करने पर 02 व्यक्ति को आरपीएफ की टीम को देखकर अचानक से भागते हुये पाये गये जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया , पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम भक्त राज ढीमर पिता ईश्वरी परिषद ढीमर उम्र 24 वर्ष साकिन रामनगर चिखली तथा भागवत नेताम पिता शेर सिंह नेताम उम्र 20 वर्ष साकिन दिग्विजय कालेज के पास थाना बसतपुर ने बताया कि वह दोनों दोस्त हैं।
अपने दीपावली के खर्च और पार्टी करने के लिए रात्रि में रेलवे की केबल काटकर झाडियों में लाकर जलाने की योजना बना रहे थे उनके पास नजदीक झाडियों में 04 नग सिंग्नल केबल गोल बंण्डल बने हुये पाये गये साथ ही उक्त केबल को काटने में उपयोग की गई हैक्सा ब्लेड भी बरामद किया गया।
जिन्हें विधिवत् कार्यवाही करते हुये उपस्थित गवाहों के समक्ष उक्त दोनों व्यक्ति को नोटिस देकर उनके कब्जे से उक्त चारों केबल जप्ती पत्र बनाकर जप्त की गई एवं उक्त व्यक्तियों की निशानदेही पर पूरा 36 मीटर केबल का वायर जप्त किया गया और मौके पर कार्रवाई की गई और धारा- 3(अ) रेलवे अवैध कब्जा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध पाकर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्र. 04/2024, धारा- 3(अ) रेलवे अवैध कब्जा अधिनियम कायम कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर छ.ग. के समक्ष उचित न्यायिक कार्यवाही हेतु पेश किया जहां जेल वारंट मिलने पर उक्त दोनों आरोपियों को जेल दाखिल किया गया!