राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ) 13 फरवरी। थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा चौक, चौराहो पर तम्बाकू, सिगरेट विक्रय करने वाले पर की गई कार्यवाही ।
पूर्व में भी थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा ई सिगरेट से संबंधित वस्तु एवं हुक्का पर की गई है कार्यवाही।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग (भापुसे) के मार्गदर्शन पर अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा जिला राजनांदगांव में अपराधों एवं शैक्षणिक, अस्पतालो के आसपास एवं शहर क चौक चौराहे पर नशीले पदार्थ’’ विक्रय की रोकथाम हेतु लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है ।
इसी कड़ी में अभियान के तहत दिनांक 13.02.2025 थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा धारा 4 कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत् 10 प्रकरण पंजीबद्व कर अनावेदकगणों के विरूद्व इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पूर्व में थाना बसंतपुर द्वारा नवीन तेजवानी पिता घनश्याम तेजवानी निवासी लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महेन्द्र नगर एवं चन्द्रपाल उर्फ थद्दू पिता बुधामल कटियारा निवासी सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव अवैध रूप से ई सिगरेट से संबंधित वस्तु हुक्का हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्लेवर एंव अन्य समाग्री अवैध रूप से लाभ कमाने के उदेश्य से अपने पान ठेला मे रखकर अवैध रूप से विक्रय करने हेतु रखते पाये आरोपीगणों के विरूद्व अपराध धारा 7 इलेक्ट्रनिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण भण्डारण और विज्ञापन) प्रतिशेष अधिनियम धारा 20 (2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिशेय और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू , उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, प्रआर दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली एवं जामिन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।