मतगणना स्थल पर लैपटॉप, आई पैड, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित… मतगणना 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से कृषि उपज मण्डी गोदाम में

मतगणना स्थल पर लैपटॉप, आई पैड, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित… मतगणना 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से कृषि उपज मण्डी गोदाम में


राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ) 13 फरवरी 2025। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर एवं पार्षद पद के मतदान के बाद 15 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव में मतगणना कार्य किया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रत्येक वार्ड के लिए 1-1 कुल 51 गणना टेबल की व्यवस्था की गई है।

जिसके लिए 1 रिटर्निंग ऑफिसर एवं 4 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक टेबल पर गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक तथा प्रत्येक तीन टेबल पर 1-1 कुल 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 1 की टेबल पर 1-1 गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। महापौर पद हेतु प्रत्येक टेबल पर 1 एवं एआरओ टेबल पर 4 एवं पार्षद पद हेतु संबंधित वार्ड के टेबल पर प्रत्येक अभ्यर्थी 1 गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है।


गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्ररूप 13 में फार्म भरकर 2 फोटो कोई एक पहचान पत्र की छायाप्रति सहित जमा किया गया है। रिटर्निंग आफिसर द्वारा गणना अभिकर्ताओं को परिचय पत्र जारी किया गया है। जिसे गणना के दिन अनिवार्य रूप से धारित करने पर ही मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा।

सर्वप्रथम गणना प्रारंभ होने के ठीक पूर्व गोपनीयता बनाये रखने हेतु घोषणा की जायेगी। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना सहायक रिटर्निंग आफिसर की टेबल पर सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। उसके तत्काल पश्चात ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से गणना प्रारंभ की जायेगी।

मतगणना स्थल कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव के मुख्य द्वार से प्रवेश कर मतगणना कक्ष से 100 मीटर पहले पार्किंग में वाहन रखकर 50 मीटर पैदल चलते हुए मतगणना कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा तथा गणना अभिकर्ता नियत टेबल पर ही बैठेंगे। गणना अभिकर्ताओं को सुबह 8 बजे मतगणना कक्ष में पहुँचकर नियत टेबल में बैठना होगा।

मतगणना स्थल पर लैपटॉप, आई पैड, मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। केवल पेन, पेंसिल, कैल्कुलेटर ले जाया जा सकता है।

अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता उनके द्वारा गणना अभिकर्ता नियुक्त किये जाने की स्थिति में मतगणना कक्ष में समय-समय पर प्रवेश कर मतगणना का अवलोकन कर सकते हैं। उन्हें स्थाई रूप से मतगणना कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं होगी। गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने संबंधित टेबल पर बैठ सकते हैं।

Chhattisgarh