दहेज प्रताड़ना : पति, सास, ससुर को सश्रम कारावास की सजा, ग्राम तोयागोंदी का मामला बहु ने फांसी लगाकर आत्हत्या कर ली थी

दहेज प्रताड़ना : पति, सास, ससुर को सश्रम कारावास की सजा, ग्राम तोयागोंदी का मामला बहु ने फांसी लगाकर आत्हत्या कर ली थी

राजनांदगाँव (अमर छत्तीसगढ़) 4 अप्रैल lदहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फैसला सुनाते हुये फास्ट ट्रेक कोर्ट राजनांदगांव के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश “श्री विजय कुमार साहू” ने आरोप साबित पाये जाने पर अभियुक्त पति टिकेश्वर साहू उर्फ मोनू साहू पिता लोकेश्वर साहू, उम्र 26 वर्ष, अभियुक्त ससुर लोकेश्वर साहू पिता गिरवर दास साहू, उम्र 54 वर्ष एवं अभियुक्ता सास श्रीमती आशा बाई साहू पति लोकेश्वर साहू, उम्र 52 वर्ष सभी निवासी ग्राम तोयागोंदी, थाना अंबागढ़ चौंकी, जिला मोहला मानपुर-अं.चौंकी (छ.ग.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत् दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया।

अभियुक्तगण को अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोप साबित नहीं पाये जाने पर अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगाँव अरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि, अभुिक्त टिकेश्वर उर्फ मोनू साहू का विवाह मृतिका जानवी उर्फ जानकी साहू के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद मृतिका जानवी उर्फ जानकी अपने ससुराल तोयागोंदी में निवासरत् थी।

विवाह के कुछ दिनों के बाद से ही मृतिका जानवी उर्फ जानकी को उसके पति टिकेश्वर उर्फ मोनू साहू, ससुर लोकेश्वर साहू व सास आशा बाई साहू सभी मिलकर यह कहते हुये कि, तुम गरीब घर से आयी हो, देहाती, गंवार, दीमाग नहीं है, कम बुद्धि की हो तथा दहेज में सोने की चैन, मोटर सायकल आदि सामानों की मांग कर एवं तुमसे अच्छी लड़की मिल जायेगी तो तुम्हे तलाक देने की बात कहकर ताना मारा जाता था व शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया जाता था।

उक्त प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मृतिका जानवी उर्फ जानकी साहू के द्वारा दिनाँक 21 फरवरी 2023 की दोपहर ग्राम तोयागोंदी स्थित मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई।

घटना की सूचना मृतिका के पति के द्वारा थाना अं.चौंकी में दी गई थी। सूचना पर थाना अं.चौंकी द्वारा विधिवत् मामला पंजीबद्ध कर जांच कार्यवाही की गई। जांच के दौरान गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये तद्रुपरान्त अभियुक्त गण के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर संपूर्ण जांच उपरान्त भारतीय दंड विधान की धारा 304-बी, 34 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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