एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वालों के विरूध्द की गई कार्यवाही

एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वालों के विरूध्द की गई कार्यवाही

बिलासपुर (अमर छत्तीसगढ़) 27 अप्रैल। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एनएसएस कैम्प में शामिल छात्रों के आवेदन पर की गई कार्यवाही के तारतम्य में गुरू घासीदास केन्द्रिय विश्वविद्यालय के द्वारा 07 दिवसीय एनएसएस शिविर दिनांक 26.03.2025 से 01.04.2025 तक ग्राम शिवतराई कोटा में आयोजित किया गया था।

उक्त शिविर में दिनांक 31.03.2025 को अनावेदकगणों द्वारा एनएसएस शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुचाने वाले प्रो.दिलीप झा, डाॅ. मधुलिका सिंह, डाॅ. ज्योति वर्मा, डाॅ. नीरज कुमारी, डाॅ. प्रशांत वैष्णव, डाॅ. सुर्यभान सिंह, डाॅ. बसंत कुमार तथा टीम कोर लीडर छात्र आयुष्मान चैधरी के विरूध्द बीएनएस की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302, 190 छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम की धारा 4 के तहत् अपराध कर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

एनएसएस शिविर थाना कोटा ग्राम शिवतराई में आयोजित किया गया था। जिससे घटना का मूलस्थल थाना कोटा क्षेत्रांतर्गत होने से विवेचना हेतु अपराध की मूल डायरी थाना कोटा जिला बिलासपुर स्थानांतरित किया गया।

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