महिला एवं बाल विकास विभाग ने उरला क्षेत्र में रोका बाल विवाह

महिला एवं बाल विकास विभाग ने उरला क्षेत्र में रोका बाल विवाह

रायपुर(अमर छत्तीसगढ़), 28 अप्रैल 2025। महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के दिशा-निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रश्मि बाला तिवारी के मार्गदर्शन में आज उरला थाना क्षेत्र से प्राप्त बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई।

सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा विवाह स्थल पर पहुंचकर बालिका के माता-पिता से आयु संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में शासकीय विद्यालय के नामांकन खारिज रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई।

उक्त स्थिति में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को रोका गया। बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह न करने के संबंध में माता-पिता को विधिक जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही, पार्षद एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सहमति-पत्र एवं पंचनामा तैयार किया गया, जिस पर बालिका के माता-पिता एवं उपस्थित जनसमुदाय के हस्ताक्षर लिए गए।

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