दुर्ग(अमर छत्तीसगढ), 30 अप्रैल 2025/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी श्री जी.के भगत व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 30 अप्रैल 2025 को प्रातः गश्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा वृत-दुर्ग आंतरिक दक्षिण के अन्तर्गत ग्राम घोरारी में अवैध शराब के निर्माण/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 200 लीटर महुआ शराब तथा 4,000 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 2,30,000 रूपये है। खेत के रास्ते अज्ञात आरोपीगण भाग निकले मौके पर 15 भट्टियां मिली, जिसे नष्ट किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी से मिली जानकारी अनुसार प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू द्वारा विवेचना में लिया गया है।
इस प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी निर्मला ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर, हरीश पटेल, भोजराम रत्नाकर, गीतांजलि ताराम मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, प्रह्लाद राजपूत, आरक्षक देव प्रसाद पटेल ,अशोक वर्मा ,संदीप तिर्की एवं ड्राइवर राजू धनराज, दुर्गेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।