रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 7 मई। कोयला घोटाला मामले में राज्य की ACB- EOW शाखा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल सहित तीन लोगों को गंभीर कानूनी कार्रवाई में घेर दिया है। ACB- EOW की स्पेशल कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल समेत तीन लोगों के खिलाफ बेमियादी और गैरजमानती वारंट जारी किया है।
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से नदारद रामगोपाल अग्रवाल को इस वारंट के जारी होने के बाद अग्रिम जमानत जैसे विधिक संरक्षण हासिल करने में गंभीर दिक्कत होगी।
सामान्यतः चालान पेश ना हो तो वारंट जारी नहीं होता है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा मामला बन गया है, जहां चालान/चार्जशीट पेश होने के पहले अन्वेषण के दौरान ही ACB- EOW की विधिक टीम ने आरोपियों के खिलाफ बेमियादी और गैरजमानती वारंट कोर्ट से जारी करा लिया। यह वारंट जारी होने के पहले कोर्ट में इसके कानूनी पहलुओं को लेकर जमकर बहस हुई।
विशेष न्यायालय के सामने मुंबई बम कांड से जुड़े एक न्यायिक फैसले को सामने रखा गया, यह फैसला मुंबई बम कांड के अभियुक्त दाउद इब्राहिम कास्कर से जुड़ा हुआ है। इस फैसले में अन्वेषण के दौरान ही कोर्ट से दाउद इब्राहिम कास्कर के खिलाफ गैरजमानती और बेमियादी वारंट जारी हुआ था।
ACB- EOW के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह ठाकुर की ओर से मुंबई बम कांड से जुड़ा यह न्यायिक आदेश पेश करने के बाद ACB विशेष अदालत के जज नीरज शर्मा ने रामगोपाल अग्रवाल, नवनीत तिवारी सहित तीन के खिलाफ बेमियादी और गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।