रायपुर(अमर छत्तीसगढ़) 17 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।
राजपत्र में प्रकाशन के बाद से अब बढ़े हुए वेतन व भत्ता की पात्रता विधायकों को मिल गई है। राज्यपाल के आदेश पर उवप सचिव अनिल सिन्हा ने राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही आदेश जारी कर दिया है।
