कवर्धा(अमर छत्तीसगढ़), 17 जून 2025। स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु जिला कबीरधाम में स्कूली वाहनों की व्यापक जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के नियम 76 (ख) के तहत परमिट शर्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप संचालित किया गया।
यह संयुक्त जांच शिविर कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में 14 जून एवं 17 जून को पीजी कॉलेज मैदान, कवर्धा में आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहभागिता दी।
इस दौरान स्कूली वाहनों की तकनीकी और दस्तावेजीय जांच की गई तथा वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी उठा रहे चालक पूरी तरह सक्षम एवं सजग हों।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि अब तक कुल 110 स्कूल बसों की जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान कुछ वाहनों में दस्तावेजों की कमी, फिटनेस में गड़बड़ी एवं अन्य तकनीकी खामियां पाई गईं, जिन्हें वाहन स्वामियों को अवगत कराते हुए शीघ्र सुधार कर दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं 03 वाहन पूरी तरह से अनफिट पाए गए, जिनका संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
जो स्कूल वाहन इस संयुक्त जांच में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें 20 जून 2025 को पुनः निर्धारित तिथि पर जांच हेतु उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
श्री साहू ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य जांच नहीं कराई गई, तो संबंधित वाहन मालिकों एवं संस्थानों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों को सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित करें एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यह सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि जिले में किसी भी स्कूली वाहन का संचालन बिना पूर्ण जांच और अनुमोदन के न किया जाए।