बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ) 4 जुलाई। शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी सकरी पुलिस के गिरफ्त में
एफआईआर के चंद घंटे बाद बलात्कार के आरोपी को किया गया गिरफतार
आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज गया
आरोपी – राजेश जयसवाल पिता रामझूल जायसवाल उम्र 52 वर्ष निवासी दीन दयाल कालोनी मंगला थाना सिविल लाईन बिलासपुर
विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02-07-20025 को प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजेश जयसवाल से उसकी जान पहचान वर्ष 2022 में हुई थी
आरोपी राजेश जयसवाल प्रार्थिया से शादी करूंगा कहकर उसके साथ वर्ष 2022 में उसके घर कांटीखार जाकर प्रार्थिया के साथ शारीरिक संबंध बनाया आरोपी प्रार्थिया को शादी का झांसा देते हुए लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा प्रार्थिया द्वारा शादी करने बोलने पर आरोपी द्वारा उसके कांटीखार स्थित मकान को बेचवाकर अपने साथ दीन दयाल स्थित अपने घर ले आया।
आरोपी प्रार्थिया को अपनी पत्नि के तरह रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, प्रार्थिया द्वारा शादी करने बोलने पर आरोपी उसके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करता था जिससे परेशान होकर प्रार्थिया आरोपी के विरूद्ध थाना सकरी में अपराध दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 441/2025 धारा 376(2),(एन), 294, 506,323 भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकिारियो को अवगत कराया गया ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा आरोपी को तत्काल गिरुफतार करने निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी निरीक्षक प्रदीप आर्य द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी को दीन दयाल कालोनी मंगला से गिरफतार किया गया । आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया I
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रदीप आर्य, सउनि राजकुमार वस्त्रकार, आर सुमंत कश्यप, अमित पोर्ते, विनेन्द्र कौशिक की भूमिका सराहनीय रही ।

