भूपेश- चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका : कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, यहां कोर्ट ने बेटे को फिर 14 दिन के लिए भेजा जेल

भूपेश- चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका : कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, यहां कोर्ट ने बेटे को फिर 14 दिन के लिए भेजा जेल

रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया।

वहीं चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। SC ने छत्तीसगढ़ HC से याचिका पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। इन दोनों की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई।

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