रायपुर(अमर छत्तीसगढ) 26 अगस्त। 27 अगस्त से गणेशोत्सव शुरू हो जाएगा, ऐसे में गणेशोत्सव पर डीजे बजाने को लेकर रायपुर पुलिस ने DJ संचालकों के साथ बैठक की। ASP लखन पटले ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हुए कहा कि गणेशोत्सव पर केवल पारंपरिक वाद्ययंत्र बजा सकते हैं।
डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजे संचालकों ने पुलिस की बात न मानते हुए कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाने की बात कही है।
एएसपी पटले ने कहा, डीजे संचालन के लिए प्रशासन की ओर से NOC नहीं दी जाएगी। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. रात 10 बजे के बाद डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा तेज आवाज में डीजे की भी अनुमति नहीं रहेगी। एक बार से अधिक चालानी कार्रवाई के बाद यदि उसी गाड़ी पर दोबारा कार्रवाई होती है तो उस गाड़ी को राजसात किया जाएगा। वहीं अगर प्रतिबंध के बावजूद भी डीजे संचालक डीजे बजाते पाए जाते हैं तो भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं धुमाल डीजे संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा कि डीजे नहीं बजाएंगे तो हमारे साथियों की रोजी-रोटी कैसे चलेगी। गणेशोत्सव में कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाएंगे। पिछले साल डीजे बजाने पर भारी भरकम चालान पटाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि, गणेशोत्सव हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। गणपति बप्पा का आगमन और विदाई कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाकर करेंगे।

