– एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी
– 12 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर होगा प्रतिबंध
राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़) 30 मार्च 2022। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ उप निर्वाचन के एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के मध्य की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। जिसके दौरान उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उप निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।