सरकारी जमीन के अतिक्रमण : कोर्ट ने बीजेपी भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष के अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश

सरकारी जमीन के अतिक्रमण : कोर्ट ने बीजेपी भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष के अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश

बालोद(अमर छत्तीसगढ) 25 । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने भाजपा समर्थित नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित 12.69 वर्ग मीटर शासकीय जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है।

इस मामले को लेकर प्रदीप साहू ने हाईकोर्ट की शरण लेने की बात कही हैकोर्ट उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश आया है, जिसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन तक पहुंचा दी है। आवश्यकता पड़ी तो हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

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