राजनांदगांव (अमर छत्तीसगढ़)08 अप्रैल 2022। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेशानुसार खैरागढ़ उप निर्वाचन के अंतर्गत मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति से अनुमति अनिवार्य किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 11 एवं 12 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या अन्य संस्थान के राजनीतिक विज्ञापन के लिए प्री-सटिर्फिकेशन आवश्यक किया गया है।