यातायात पुलिस बिलासपुर एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई 233 स्कूल बस की मैकेनिक मुलाईजा एवं जांच

यातायात पुलिस बिलासपुर एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई 233 स्कूल बस की मैकेनिक मुलाईजा एवं जांच

बिलासपुर(अमर छत्तीसगढ) 18 जनवरी।

🔹यातायात पुलिस बिलासपुर एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई 233 स्कूल बस की मैकेनिक मुलाईजा एवं जांच
🔹140 स्कूल बस में निर्धारित मापदंड में सही पाए गए, शेष बसों में कमियों को शीघ्र पूर्ण करने दिया गया निर्देश।
🔹 बस संचालकों, ड्राइवर, कंडक्टर एवं स्टाफ का किया गया स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण
🔹 26 सुगर, 21 BP, 09 चर्म रोग से पीड़ित पाए गए उन्हें समुचित उपचार हेतु हिदायत दिया गया।
भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सड़कों पर वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति व्यापक जानकारी विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर राज्य के प्रत्येक जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन अपने बहु आयामी उद्देश्यों को लेकर संचालित की जा रही है।

बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज संजीव शुक्ला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता प्रदान की जा रही है।


इसी क्रम में आज पूरे जिले के स्कूल बसों का मैकेनिकल मुलाइजा बहतराई स्टेडियम बिलासपुर परिसर मैदान में कराई गई एवं बसों में किस प्रकार की तकनीकी त्रुटि या तकनीकी खराबी है इसकी जांच की गई।

साथ ही बस के संचालक, बस ड्राइवर, कंडक्टर एवं बस में सर्विस देने वाले स्टाफ की भी आई चेक अप एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

इस दौरान जिले के 233 स्कूल जिसमे 140 तकनीकी रूप से सही पाया गया वही 93 स्कूल बस अनफिट पाया गया। 18 बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पाए गए। 37 बिना अग्निशमन के पाया गया। 12 बीमा ड्राइविंग लाइसेंस के पाए गए। 02 बिना बीमा के पाए गए 01 बिना फिटनेश, 03 बिना टेक्स, 10 बिना प्राथमिक उपचार पेटी, 03 बिना CCTV, 05 विंड ग्लास टूटा हुआ, 02 बिना सुरक्षा जाली इत्यादि बसों में कमियां पाई गई।


उक्त सभी कमियों को अविलम्ब तीन दिवस के अंदर बस संचालकों को सुधार कार्य कर दुरुस्त करने हेतु हिदायत दिया गया ।वहीं बस संचालकों को नियत अवधि पर अपने-अपने बसों की मैकेनिकल मुलाइजा करते हुए बस में हो रही तकनीकी खराबी का समय पर निदान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में आरटीओ विभाग के तकनीकी स्टाफ को जांच हेतु नियत की गई थी वही आई एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर की टीम पृथक से लगाई गई थी।


स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 233 चालको, परिचालको एवं बस स्टाफ का नेत्र परीक्षण एवं BP, शुगर जांच किया गया जिसमें 26 शुगर, 21 BP, 09 चर्मरोग, तथा अन्य सामान्य बीमारी होना पाया गया।

उक्त सभी स्वास्थ्य गत परेशानियों वाले संचालक, ड्राइवर कंडक्टर एवं बस स्टॉप को शीघ्र ही उचित उपचार हेतु संबंधित चिकित्सक से चिकित्सा परामर्श लेकर समुचित उपचार हेतु हिदायत दिया गया एवं समय-समय पर नियमित उपचार हेतु लगातार चिकित्सा परामर्श लेते रहने की समझाइस की गई।


इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, RTO अधिकारी असीम माथुर द्वारा हिदायत दिया गया कि स्कूल बस संचालक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्धारित मापदंडों के अनुसार वाहन का संचालक नहीं करते हैं तो उन पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को ब्लैक लिस्टेड एवं परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूल संचालक द्वारा बस जांच हेतु नहीं लाया गया है उनके स्कूल में जाकर निरीक्षण नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


उक्त जांच शिविर के दौरान दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे, आरटीओ अधिकारी योगेश्वर प्रसाद टंडन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, टेंगों यातायात निरी सईद अख्तर, उप निरी पीलू मंडावी, एवं RTO से संतन देव जोगी सहायक वर्ग 02, वेद राम साहू, करण सोनी, आर जी यादव सहित स्व सहायता समूह के सदस्य गण भी उपस्थित थे।

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