दुर्ग(अमर छत्तीसगढ़) 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पत्नी द्वारा आग लगाने के दौरान पुनः मिट्टी तेल डालकर हत्या कारित करने वाले आरोपी पति कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी घांसू उर्फ झांसूराम को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी।
लक्ष्मी साहू ने बताया कि मिनी माता पारा थाना नेवई निवासी घांसू उर्फ झांसू राम 15 जनवरी 2012 की रात को अपनी पत्नी ममता के साथ घर पर था। घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद का कारण घांसू की पूर्व पत्नी सुमन भी थी, जिसका घांसू उर्फ झांसू राम हमेशा पक्ष लेता रहता था।
15 जनवरी 2012 की रात को भी दोनों के बीच विवाद होने लगा। गुस्से में आकर घांसू ने अपनी पत्नी सुमन के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट की. फिर आरोपी ने ममता पर मिट्टी का तेल डाल दिया। गुस्से में ममता ने भी माचिस जलाकर आग लगा ली।
आरोपी ने आग बुझाने के बदले उस पर पुनः मिट्टी तेल डाल दिया जिससे वह जल गई। लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ममता ने 22 जनवरी को दम तोड़ दिया था।

