सरगुजा(अमर छत्तीसगढ) 4 फरवरी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंड्राकला में पदस्थ व्याख्याता एलबी युवनाश यादव को गंभीर आरोपों के चलते डीपीआई के निर्देश पर डीईओ ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के तहत की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर द्वारा की गई शिकायत जांच में व्याख्याता एलबी पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ आपत्तिजनक, अशोभनीय व अनुचित व्यवहार करने, विद्यालय परिसर में शराब सेवन करने, कार्यालयीन समय में मोबाइल फोन में व्यस्त रहने तथा सौंपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप प्रमाणित पाए गए।
जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03, 22 एवं 23 के विपरीत है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के त निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश तामील कराकर पावती उपलब्ध कराने और आरोप पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सात दिवस के भीतर संचालनालय को भेजने का निर्देश दिया है।

