एफएसएसएआई ने किया नियम में बदलाव

एफएसएसएआई ने किया नियम में बदलाव

राजनांदगांव(अमर छत्तीसगढ़) 16 मार्च / जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष अतुल जैन, सचिव दशरथ शर्मा, कोषाध्यक्ष अनिक खण्डेलवाल ने एफएसएसआई के नियमों में किये बदलाव का स्वागत किया है। इससे हमारे छोटे दवा व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी।

अब तक बेसिक फूड रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कार्य करने की व्यापार लिमिट 12 लाख प्रति वर्ष हुआ करती थी। इसे एक अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 1.50 करोड़ प्रति वर्ष कर दी गई है।

अब तक 12 लाख प्रतिवर्ष से अधिक का फूड का कारोबार होने से पूर्ण फूड लायसेंस लेना आवश्यक होता था। अब डेढ़ करोड़ तक केवल फूड रजिस्ट्रेशन ही काफी होगा। डेढ़ करोड़ रुपए के ऊपर टर्न ओवर वाले व्यापारियों को फूड लायसेंस की आवश्यकता होगी। लायसेंस रिनीवल के नियमों को भी शिथिल किया गया है। अब फूड लायसेंस तथा पंजीनय लगातार मान्य होगी।


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